
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय स्थिरता और सतत सतर्कता पर बल
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए निरंतर सतर्कता बरतने का आह्वान किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक स्थिरता बने रहने से जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है और कमजोरियां पनप सकती हैं, जिसके लिए सतर्क रहना आवश्यक है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय स्थिरता और सतत सतर्कता पर बल
सारांश (Summary):
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए निरंतर सतर्कता बरतने का आह्वान किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक स्थिरता बने रहने से जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है और कमजोरियां पनप सकती हैं, जिसके लिए सतर्क रहना आवश्यक है।
विस्तृत विश्लेषण (Detailed Analysis):
वित्तीय स्थिरता का अर्थ और वर्तमान स्थिति
वित्तीय स्थिरता से तात्पर्य बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs), वित्तीय बाजारों, भुगतान प्रणालियों और सहायक बुनियादी ढांचे सहित संपूर्ण वित्तीय प्रणाली की उस क्षमता से है, जिसके तहत वह आर्थिक या वित्तीय झटकों के बावजूद प्रभावी ढंग से कार्य करना जारी रखती है। वर्तमान में भारत की वित्तीय प्रणाली में तनाव के कोई आसन्न संकेत नहीं दिखाई देते हैं, फिर भी गवर्नर ने अत्यधिक संतुष्टि या लापरवाही के प्रति आगाह किया है।
दीर्घकालिक स्थिरता के जोखिम और ऐतिहासिक सबक
मुख्य चिंता यह है कि लंबी अवधि की स्थिरता के दौर में वित्तीय कमजोरियां धीरे-धीरे जमा होने लगती हैं। पूर्व के संकटों की यादें धुंधली होने पर वित्तीय संस्थान, व्यवसाय और निवेशक अधिक जोखिम और उत्तोलन (leverage) को अपना सकते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत से अत्यधिक ऋण देने और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) की विरासत का भारत का अनुभव यह दर्शाता है कि एक बार जब कमजोरियां प्रणालीगत हो जाती हैं, तो वित्तीय तनाव को सुलझाने में वर्षों लग सकते हैं।
वित्तीय स्थिरता के लिए पांच प्राथमिकताएं
प्रणालीगत लचीलेपन (Systemic Resilience) को मजबूत करना पहली प्राथमिकता है, जिसके तहत एक ऐसी वित्तीय प्रणाली का निर्माण करना है जो आंतरिक या बाहरी झटकों को अवशोषित और समाहित करने में सक्षम हो। इसके साथ ही प्रणालीगत जोखिमों की समय पर पहचान और उनके प्रभावी समाधान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

जीएसटी 2.0: कर सुधारों के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों को हटाने पर विचार
जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के नौ साल बाद, 'जीएसटी 2.0' के तहत कर कानूनों से गिरफ्तारी की शक्तियों को हटाने पर विचार किया जा रहा है। इस प्रस्ताव पर 7 अक्टूबर 2026 को होने वाली 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा होने की संभावना है, जिसका उद्देश्य व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है।
जीएसटी 2.0: कर सुधारों के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों को हटाने पर विचार
सारांश (Summary):
जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के नौ साल बाद, 'जीएसटी 2.0' के तहत कर कानूनों से गिरफ्तारी की शक्तियों को हटाने पर विचार किया जा रहा है। इस प्रस्ताव पर 7 अक्टूबर 2026 को होने वाली 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा होने की संभावना है, जिसका उद्देश्य व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है।
विस्तृत विश्लेषण (Detailed Analysis):
जीएसटी अपराधों को अपराधमुक्त करने की आवश्यकता
उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा यह चिंता जताई गई है कि गिरफ्तारी की शक्तियों का उपयोग सौदेबाजी के साधन के रूप में किया जा सकता है, विशेषकर बैंकिंग और बीमा जैसे क्षेत्रों में। इस प्रस्तावित सुधार का उद्देश्य करदाता के भरोसे को मजबूत करना, कर अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न की आशंकाओं को कम करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) को सुदृढ़ करना और वास्तविक कर प्रशासन को आपराधिक प्रवर्तन से अलग करना है। हालांकि, जानबूझकर किए गए धोखाधड़ी के मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।
मौजूदा जीएसटी गिरफ्तारी ढांचा और प्रवर्तन का दायरा
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम की धारा 69 के तहत, आयुक्त को विशिष्ट मामलों में गिरफ्तारी प्राधिकृत करने की शक्ति प्राप्त है। इनमें फर्जी चालान, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का धोखाधड़ी से लाभ उठाना, बिना वास्तविक आपूर्ति के चालान जारी करना और कर संग्रह के बाद जमा न करना शामिल है। वर्ष 2021-22 से 2024-25 के बीच केंद्रीय जीएसटी संरचनाओं द्वारा 72,393 मामलों में 887 गिरफ्तारियां की गई हैं, जबकि राज्य प्राधिकरणों द्वारा की गई गिरफ्तारियां इसके अतिरिक्त हैं।
वैट व्यवस्था की पृष्ठभूमि
प्रस्तावित बदलाव के तहत गिरफ्तारी की शक्तियों को हटाना जीएसटी लागू होने से पहले की मूल्य वर्धित कर (VAT) व्यवस्था के अनुकूल होगा, जिसमें आमतौर पर कर अधिकारियों को सीधे गिरफ्तारी की शक्तियां प्राप्त नहीं थीं। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो इसके लिए संसद के आगामी सत्र में विधाई संशोधनों की आवश्यकता होगी।

केरल में रापुंज़ेल सिंड्रोम: दुर्लभ शल्यचिकित्सा और चिकित्सीय पहलू
केरल के डॉक्टरों ने एक दुर्लभ रापुंज़ेल सिंड्रोम सर्जरी के तहत नौ साल की बच्ची के पेट और छोटी आंत से एक किलोग्राम बालों का गुच्छा निकाला है। यह स्थिति मुख्य रूप से बाल नोचने और उन्हें खाने की आदतों से जुड़ी होती है।
केरल में रापुंज़ेल सिंड्रोम: दुर्लभ शल्यचिकित्सा और चिकित्सीय पहलू
सारांश (Summary):
केरल के डॉक्टरों ने एक दुर्लभ रापुंज़ेल सिंड्रोम सर्जरी के तहत नौ साल की बच्ची के पेट और छोटी आंत से एक किलोग्राम बालों का गुच्छा निकाला है। यह स्थिति मुख्य रूप से बाल नोचने और उन्हें खाने की आदतों से जुड़ी होती है।
विस्तृत विश्लेषण (Detailed Analysis):
रापुंज़ेल सिंड्रोम क्या है
रापुंज़ेल सिंड्रोम एक अत्यंत दुर्लभ चिकित्सीय स्थिति है, जिसमें बालों का एक बड़ा गोला (ट्राइकोबेजोड़) पेट में फंसकर छोटी आंत तक फैल जाता है। इस स्थिति का नामकरण प्रसिद्ध परी-कथा के पात्र 'रापुंज़ेल' के नाम पर किया गया है, जो अपने लंबे बालों के लिए जानी जाती थी। यह स्थिति पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक पाई जाती है और इसके लगभग 80 प्रतिशत मामले बच्चों, किशोरियों और 30 वर्ष से कम उम्र की युवतियों में देखे जाते हैं।
कारण और मनोवैज्ञानिक कारक
यह स्थिति मुख्य रूप से 'ट्राइकोटिलोमेनिया' (Trichotillomania) और 'ट्राइकोफैगिया' (Trichophagia) से जुड़ी है। ट्राइकोटिलोमेनिया एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति को बार-बार अपने बाल खींचने की इच्छा होती है, जबकि ट्राइकोफैगिया वह स्थिति है जिसमें खींचे गए या टूटे हुए बालों को निगल लिया जाता है। समय के साथ, निगले गए बाल पेट में जमा होते जाते हैं क्योंकि मानव शरीर उन्हें पचा नहीं पाता है और अंततः यह बड़े गुच्छे का रूप ले लेता है।
लक्षण और स्वास्थ्य प्रभाव
इस बीमारी के लक्षण मुख्य रूप से आंतों में रुकावट या पेट से जुड़ी अन्य समस्याओं के कारण उत्पन्न होते हैं। इनमें पेट दर्द, सूजन, पेट भरा हुआ महसूस होना, वजन घटना, मितली, उल्टी, सीने के नीचे दर्द, सिर पर बालों का पैच के रूप में झड़ना (एलोपेसिया) और मुंह से दुर्गंध आना शामिल हैं।
उपचार और शल्यचिकित्सा
छोटे बालों के गुच्छों को हटाने के लिए अक्सर एंडोस्कोपी का उपयोग किया जाता है, लेकिन बहुत बड़े आकार के बालों के द्रव्यमान या आंतों में रुकावट पैदा करने वाली स्थिति में सर्जरी की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में पेट और आवश्यकतानुसार आंत से बालों के इस बड़े द्रव्यमान को सफलतापूर्वक बाहर निकाला जाता है।

सेवा-II जलविद्युत परियोजना: सुरक्षा और अवसंरचनात्मक विशेषताएं
जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में स्थित सेवा-II जलविद्युत परियोजना अपनी सुरक्षा इकाई में हुई आंतरिक हिंसा के कारण चर्चा में रही है। यह 120 मेगावाट क्षमता की रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है, जिसका संचालन नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) द्वारा किया जाता है।
सेवा-II जलविद्युत परियोजना: सुरक्षा और अवसंरचनात्मक विशेषताएं
सारांश (Summary):
जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में स्थित सेवा-II जलविद्युत परियोजना अपनी सुरक्षा इकाई में हुई आंतरिक हिंसा के कारण चर्चा में रही है। यह 120 मेगावाट क्षमता की रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है, जिसका संचालन नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) द्वारा किया जाता है।
विस्तृत विश्लेषण (Detailed Analysis):
भौगोलिक स्थिति और अवस्थिति
सेवा-II जलविद्युत परियोजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। यह परियोजना रावी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी 'सेवा नदी' पर विकसित की गई है। इस परियोजना का निर्माण हिमालयी क्षेत्र की जल विद्युत क्षमताओं का दोहन करने के लिए किया गया है।
तकनीकी और संरचनात्मक विशेषताएं
यह एक कंक्रीट ग्रेविटी-प्रकार का बांध है, जिसकी ऊंचाई 53 मीटर और लंबाई 114 मीटर है। इसमें 3.3 मीटर व्यास और 10.084 किलोमीटर लंबी घोड़े की नाल (घोड़दौड़) के आकार की हेडरेस सुरंग बनाई गई है। इसकी सतह पर बने पावरहाउस की स्थापित क्षमता 120 मेगावाट है, जिसमें 40-40 मेगावाट की तीन इकाइयां शामिल हैं।
परिचालन और वाणिज्यिक विवरण
इस परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2003 में शुरू हुआ था और इसने वर्ष 2010 से अपने वाणिज्यिक परिचालन की शुरुआत की थी। इस संपूर्ण जलविद्युत परियोजना का रखरखाव और संचालन नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPC) द्वारा किया जाता है। यह परियोजना जम्मू-कश्मीर के अलावा उत्तर भारत के कई अन्य राज्यों को बिजली लाभ प्रदान करती है।

अंतर-संसदीय संघ (IPU) की 153वीं महासभा और भारतीय प्रतिनिधिमंडल
राज्यसभा के उपसभापति के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल तंजानिया के अरुषा में आयोजित होने वाली अंतर-संसदीय संघ (IPU) की 153वीं महासभा में भाग लेने के लिए रवाना हुआ है। यह वैश्विक मंच दुनिया भर के संसदों को लोकतांत्रिक शासन, शांति और सतत विकास के लिए एकजुट करता है।
अंतर-संसदीय संघ (IPU) की 153वीं महासभा और भारतीय प्रतिनिधिमंडल
सारांश (Summary):
राज्यसभा के उपसभापति के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल तंजानिया के अरुषा में आयोजित होने वाली अंतर-संसदीय संघ (IPU) की 153वीं महासभा में भाग लेने के लिए रवाना हुआ है। यह वैश्विक मंच दुनिया भर के संसदों को लोकतांत्रिक शासन, शांति और सतत विकास के लिए एकजुट करता है।
विस्तृत विश्लेषण (Detailed Analysis):
परिचय और स्थापना
अंतर-संसदीय संघ (IPU) संसदों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1889 में पेरिस में प्रतिनिधि लोकतंत्र और विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय 1921 से जिनेवा में स्थित है। यह राजनीतिक संवाद और संसदीय सहयोग के माध्यम से मानवाधिकारों, लैंगिक समानता, युवा अधिकारिता और जलवायु कार्रवाई के लिए कार्य करता है।
सदस्यता और प्रशासनिक संरचना
वर्तमान में इसमें 183 सदस्य संसदें और 15 सहयोगी सदस्य शामिल हैं। इसकी मुख्य शासी संस्थाओं में 'आईपीयू महासभा' (IPU Assembly) शामिल है, जो राजनीतिक मुद्दों पर विचार व्यक्त करती है। इसकी पूर्ण नीति-निर्माण संस्था 'शासी परिषद' (Governing Council) है, जो वार्षिक कार्यक्रम और बजट तय करती है। इसके अलावा कार्यकारी और स्थायी समितियाँ इसके सुचारू संचालन में सहायता करती हैं।
153वीं महासभा का आयोजन
IPU की 153वीं महासभा तंजानिया के अरुषा में आयोजित की जा रही है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय समावेशिता, विश्वास और सभी के लिए अवसरों के माध्यम से सुशासन को बढ़ाना और समुदायों को सशक्त बनाना है। इस बैठक के दौरान वैश्विक मंच पर नए आईपीयू अध्यक्ष का चुनाव भी संपन्न होना है।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल की भूमिका
भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल इस वैश्विक सम्मेलन में आतंकवाद के मुकाबले, जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), और सतत विकास जैसे समकालीन वैश्विक मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा है। इसके सदस्य लोकतंत्र, मानवाधिकार और संसदीय कूटनीति से जुड़ी विभिन्न बैठकों और पैनल चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।
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